श्रीनगर , अगस्त 09 -- जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने आतंकवादियों से संबंध रखने के मामले में एक आरोपी की लगभग 70 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार यह आरोपी 2008 के एक मामले में शामिल था। यह मामला बाहर निकलने और अंदर आवाजाही (नियंत्रण) अध्यादेश (ईआईएमसीओ) कानून, रणबीर दंड संहिता (आरपीसी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि कुर्क की गयी संपत्ति में 12 कनाल, एक मरला और 73 वर्ग फुट ज़मीन शामिल है। यह जमीन चंदूसा के कवहड़ बाला के रहने वाले आरोपी परवेज़ अहमद फामदा की है। इसकी अनुमानित कीमत 69 लाख 82 हजार 550 रुपये है। यह संपत्ति सोपोर की एनआईए अदालत से मिले आदेश के बाद पुलिस ने ज़ब्त कर ली। पुलिस को यह आदेश चंदूसा थाने में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले दिया गया था। यह प्राथमिकी ईआईएमसीओ कानून की धारा 2/3, आरपीसी की धारा 120-बी और 121, और यूएपीए की धारा 13 के तहत दर्ज किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति का ज़रूरी मूल्यांकन प्रमाण-पत्र भी हासिल कर लिया गया है। इसी मामले से जुड़ी एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने एनआईए की अदालत से एक और आरोपी चंदूसा के राजपोरा निवासी अब्दुल रशीद भट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी हासिल किया।
पुलिस ने कहा कि यह ताजा कार्रवाई कथित रूप से गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने तथा यह सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया कानून के अनुरूप अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे।
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