बाराबंकी., सितंबर 30 -- उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की जिला न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास तथा 13 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
जिला शासकीय अधिवक्ता अमित अवस्थी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि थाना राम नगर के गांव गौरा चक निवासी वादी चंद्र पाल ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि 21 सितंबर को वह व उसका पुत्र परिजनों के साथ घर पर काम कर रहे थे। शाम करीब चार बजे अभियुक्त हरिओम ने गालियां दी और मना करने पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से उसके पुत्र रितेष को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 बोर की बन्दूक,चार जिन्दा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया था।
न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देकर आजीवन कारावास तथा 13 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
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