बाराबंकी , अक्टूबर 26 -- उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले की एक अदालत ने मवेशी के चारा खाने के रोकने के विवाद को लेकर की गई वृद्व की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि 25 सितंबर 2024 को कोतवाली रामसनेही घाट निवासी ग्राम मालिनपुर के संतोष कुमार यादव ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के अमरनाथ के मवेशी अक्सर खुटे से छूटकर आकर उसके मवेशियों का चारा खा जाते थे इस बात का कई बार उसके पिता ने विरोध भी किया था और अमरनाथ को अपने मवेशी बांधने के लिए कहा था।
रात करीब नौ बजे मेंरे पिता राम गोपाल यादव अपने बाड़े में लेटे हुए थे कि अचानक अमरनाथ आए और उसके पिता की लाठी से पिटाई कर दी। जिससे पिता घायल हो गए। आनन फानन में अपने पिता को घायल अवस्था में लेकर सीएचसी पहुंचे जहां चिकत्सिको ने उन्हे मृत घोषित किया।
तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, कोर्ट ने अभियुक्त अमरनाथ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।
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