बारां , अक्टूबर 16 -- राजस्थान में बारां में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के पूर्व के 48 घंटों एवं मतगणना के दिन मद्य निषेध दिवस घोषित करने के आदेश दिए हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए तृतीय चरण में अंता, मांगरोल, किशनगंज, नाहरगढ, शाहबाद, केलवाडा पंचायत समिति और इनके पांच किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में एक नवंबर को सायं छह बजे से तीन नवंबर को सायं छह बजे तक एवं चतुर्थ चरण में बारां, अटरू, छबडा, छीपाबडौद पंचायत समिति और इनके परिधीय क्षेत्र में 12 नवंबर को सायं छह बजे से 14 नवंबर को सायं छह बजे तक मद्य निषेध दिवस घोषित किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि पंच एवं सरपंच पद के चुनाव के लिए तृतीय चरण में जहां चुनाव होने है उन क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में तीन नवंबर सायं छह बजे से और पांच नवंबर को मतगणना समाप्ति तक एवं चतुर्थ चरण में जहां चुनाव सम्पन्न होने है उन क्षेत्रों में 14 नवंबर को सायं छह बजे से 16 नवंबर को मतगणना समाप्ति तक मद्य निषेध रहेगा।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के मतों की गणना के लिए निर्धारित तिथि 20 नवंबर को भी पंचायत क्षेत्रों में मद्य निषेध दिवस घोषित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

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