मुंबई , जुलाई 21 -- महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है।
इस पेशी वारंट से मुंबई की अपराध शाखा उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकेगी। गौरतलब है कि अनमोल बिश्नोई फिलहाल प्रत्यर्पण के बाद से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसे नवंबर 2025 में अमेरिका से भारत लाया गया था।
यह आदेश सोमवार को विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवान्दर ने पारित किया। इससे पहले विशेष लोक अभियोजक महेश मुले ने इस उच्च-स्तरीय हत्या मामले में बिश्नोई के लिए पेशी वारंट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।
अभियोजन पक्ष का यह कदम पिछले सप्ताह अदालत की कड़ी टिप्पणियों के बाद उठाया गया है। अदालत ने जांच एजेंसी की आलोचना की थी कि पिछले साल अमेरिका से लाए जाने के बाद भारत में मौजूद होने के बावजूद बिश्नोई को हिरासत में नहीं लिया गया।
याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने पेशी वारंट जारी करने और उस अदालत को सूचना भेजने का निर्देश दिया जहां बिश्नोई अभी बंद है, जिससे इस मामले में उससे हिरासत में पूछताछ का रास्ता साफ हो गया। इसी सिलसिले में अदालत ने दो फरार आरोपियों मोहम्मद यासीन अख्तर उर्फ सिकंदर उर्फ जस्सी और शुभम रामेश्वर लोनकर उर्फ शुभ्बू के खिलाफ नोटिस भी जारी किए।
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