सतना , मार्च 3 -- मध्यप्रदेश में बाणसागर परियोजना के लिए किए गए भू-अर्जन में मुआवजा राशि के फर्जीवाड़े के मामले में सतना जिले की विशेष अदालत ने छह लोगों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अभिभाषक फखरुद्दीन ने बताया कि वर्ष 1997 में बाणसागर परियोजना के अंतर्गत अधिगृहित भूमि पर लगे वृक्षों के लिए 14 हजार 514 रुपये की मुआवजा राशि वास्तविक भूमि स्वामी रामेश्वर के स्थान पर शिवधारी पटेल और कौशल पटेल को दे दी गई थी।
इस मामले में पीड़ित कृषक ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त से शिकायत की थी, जिसके बाद प्रकरण की जांच की गई। सोमवार को जिले के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) ने फैसला सुनाते हुए सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार मणिराज सिंह पटेल, लिपिक हरीश त्रिवेदी सहित अन्य चार आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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