बांदा , जुलाई 10 -- उत्तर प्रदेश में बांदा की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को सात वर्षीया बालिका के कुकर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र निवासी एक युवक 13 मई 2023 को एक सात वर्षीया बालिका को बहला फुसलाकर ले गया था। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और चार दिन बाद 7 वर्षीया बालिका को बरामद कर उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया। साथ ही पुलिस ने बिसंडा थाना क्षेत्र के मझीवां गांव निवासी आरोपी युवक तीरथ को हिरासत में लेकर जेल भेजा और घटना की विस्तृत विवेचना की। विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष ने 7 साक्ष्य पेश किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्र की अदालत ने पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर युवक तीरथ को बच्ची के साथ कुकर्म का दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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