बांदा , फरवरी 9 -- उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थानीय अदालत ने सोमवार को दलित पप्पू की हत्या के दोषी दो युवकों, देशराज और लाल बाबू, को आजीवन कारावास और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक डॉ. महेंद्र कुमार द्विवेदी और विमल कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना 26 नवंबर 2024 को गिरवां थाना क्षेत्र के तरखरी गांव में हुई। आरोपियों ने चाकू से हमला कर पप्पू को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जब वह राजा बाबू के घर के दरवाजे पर टीवी देख रहा था। घायल पप्पू को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और साक्ष्यों का संकलन कर आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने सात साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एससी/एसटी एक्ट गगन कुमार भारती की अदालत ने सभी दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास तथा 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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