बहराइच , अक्टूबर 23 -- उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 10 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय पॉक्सो के पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार गौतम ने गुरुवार को थाना रानीपुर में दर्ज मामले में अभियुक्त गरीबे पुत्र सत्तन को दोषसिद्ध करार देते हुए यह सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार, घटना 29 अप्रैल 2024 की रात करीब आठ बजे की है। ग्राम सपहा निवासी गरीबे वादी के घर पहुंचा और उसके 10 वर्षीय पुत्र को खेत में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर 30 अप्रैल 2024 को थाना रानीपुर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

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