बहराइच , मई 19 -- उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी सुधीर वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार गौतम की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सनसनीखेज मामला जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत मंशापुरवा रायबोझा गांव का है। यहाँ गत 10 अगस्त 2024 की शाम करीब साढ़े छह बजे एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के पास स्थित आम के बाग में झूला झूल रही थी। इसी दौरान मोहल्ले का ही रहने वाला सुधीर (पुत्र विनोद वर्मा) बच्ची को जबरन झाड़ियों में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर मोतीपुर थाने में 10 अगस्त 2024 को ही मुकदमा अपराध संख्या 401/2024 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2), पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत मामला पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई शुरू की।

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