बहराइच , जनवरी 19 -- उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी दस अवैध मजारों को सोमवार को जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया। यह कार्रवाई करीब 24 साल पुराने मामले में न्यायिक आदेशों के अनुपालन में की गई।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मेडिकल कॉलेज परिसर में वर्ष 2023 में कॉलेज के निर्माण के बाद अवैध रूप से मजारों का निर्माण किया गया था। समिति द्वारा पूर्व में प्रशासन से इन्हें स्वयं हटाने की मांग की गई थी। नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि बीते 10 जनवरी को संबंधित पक्ष को अवैध दस मजारों को 17 जनवरी तक हटाने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि तक मजारें नहीं हटाई गईं।
इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए दस अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परिसर में केवल दो मजारें ही वैध रूप से वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, जिन्हें नहीं हटाया गया है।
बताया गया कि मेडिकल कॉलेज से सटे जिलाधिकारी कार्यालय के पास स्थित सदियों पुराने रसूल शाह बसवाड़ी के अस्ताने में प्रारंभ में केवल दो मजारें थीं, जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। बाद में देखरेख करने वालों द्वारा अन्य छोटी मजारें स्थापित कर दी गई थीं। वर्ष 2002 में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने इन दस मजारों को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था।
इस आदेश के खिलाफ समिति ने जिलाधिकारी, फिर मंडलायुक्त के समक्ष अपील की थी। वर्ष 2004 में जिलाधिकारी स्तर पर अपील खारिज हुई, जबकि करीब 15 वर्ष बाद 2019 में मंडलायुक्त ने भी नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया था। इसके बाद सोमवार को उक्त कार्रवाई की गई।
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