बहराइच , जुलाई 10 -- उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगभग 11 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दोषी आरोपी को आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार, 19 अगस्त 2015 की सुबह थाना खैरीघाट क्षेत्र के ग्राम पहलवान पुरवा निवासी अवधराम यादव शौच से लौट रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उन पर बांस के फरसे से सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवधराम की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

घटना के संबंध में थाना खैरीघाट में मुकदमा अपराध संख्या 922/2015 दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 एवं 120-बी के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। थाना खैरीघाट पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर तथा पैरोकार की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच कविता निगम की अदालत ने दोषी धनंजय उर्फ संजय पुत्र राधेश्याम, निवासी ग्राम पहलवान पुरवा, थाना खैरीघाट, को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आजीवन साधारण कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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