बलरामपुर, जनवरी 31 -- उत्तर-प्रदेश में बलरामपुर जिले की एक अदालत ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 20 साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नगर कोतवाली क्षेत्र के टेढ़ीपुरवा गांव निवासी राजू ने 17 मार्च 2020 को एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया l इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

विवेचक द्वारा प्रस्तुत की गयी पत्रावलियों का विचारण कर विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषसिद्ध करार देकर अभियुक्त को सजा सुनायी है।

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