बरेली , मई 20 -- दलित किशोरी साथ दुराचार मामले में बुधवार शाम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 नम्रता अग्रवाल ने अभियुक्त खुशीराम को परीक्षण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 45,000 रुपये जुर्माना सजा सुनाई है।
सरकारी वकील राजीव तिवारी ने बताया कि घटना एक दिसंबर 2021 शाम करीब 7 बजे की है। थाना सिरौली क्षेत्र निवासी खुशीराम पुत्र घनेन्द्र वर्मा ने गांव की ही एक 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर लिया था। किशोरी घर के बाहर पानी डालने गई थी। आरोपी पीड़िता का मुंह दबाकर उसे जबरन जंगल में ले गया और वहां उसके हाथ रस्सी से बांधकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी पीड़िता को डरा-धमकाकर मौके से फरार हो गया था।
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