बक्सर , अप्रैल 21 -- बिहार में बक्सर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी द्वारिका पांडेय को महेश कुमार की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है।अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार, यह घटना 26 मार्च 2024 को पैसों के विवाद को लेकर हुई थी। आरोपी कथित तौर पर मृतक को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उसका शव बरामद हुआ। अगले दिन प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच के बाद पुलिस ने धारा 302 एवं 201 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।अदालत ने पीड़ित के परिजनों को विधि अनुसार मुआवजा देने का भी निर्देश दिया और आरोपी द्वारा पहले से बिताई गई अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत समायोजित करने का आदेश दिया है ।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित