कोलकाता , मार्च 30 -- पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से बड़े पैमाने पर किये गये तबादलों को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है।
इस याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में एक ही दिन में 267 अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया था। इन अधिकारियों में प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और कई पुलिस थानों के प्रभारी (ओसी ) शामिल हैं। इस मामले का ज़िक्र सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंड पीठ के सामने किया गया।
वकील कल्याण बनर्जी ने न्यायालय का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया और मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पीठ में न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन भी शामिल हैं। पीठ ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। इस मामले पर सुनवाई इस सप्ताह के अंत तक हो सकती है।
बड़े पैमाने पर फेरबदल की शुरुआत चुनावों की घोषणा वाली रात को ही हो गई थी। उस समय चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन और पुलिस में तबादलों का सिलसिला शुरू किया था। आयोग ने भवानीपुर और नंदीग्राम सहित 170 पुलिस थानों के प्रभारियों को हटा दिया था। इस तरह से राज्य में रविवार तक तबादला किए गए पुलिस अधिकारियों की कुल संख्या 184 हो गई।
इसके अलावा, 83 बीडीयो और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया, जिनमें नंदीग्राम के दो प्रखंडों के बीडीयो भी शामिल है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में सबसे ज़्यादा तबादले हुए, जहाँ 14 बीडीयो और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का बदला गया। इसके बाद दक्षिण 24 परगना का नंबर आया, जहाँ 11 अधिकारियों का तबादला किया गया।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के इसी तरह के तबादलों का विरोध किया था और इस बात पर सवाल उठाया था कि आयोग किस तरह से ये बदलाव कर रहा है। उन्होंने दलील दी थी कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले आम तौर पर राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियों में ही किए जाते हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय में यह सवाल उठाया कि क्या राज्य में ऐसी कोई स्थिति मौजूद है।
चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से तबादलों के पीछे के कारणों के बारे में न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा है। ताज़ा याचिका में एक बार फिर बड़ी संख्या में बीडीयो और ओसी को हटाए जाने को चुनौती दी गई है।
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