कोलकाता , सितंबर 02 -- पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को आगामी नगरपालिका आम चुनावों के लिए छह जिलों की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सितंबर के दूसरे सप्ताह तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
राज्य चुनाव आयुक्त ने तैयारियों की प्रगति का आकलन करने के लिए दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और पूर्वी मेदिनीपुर के जिला मजिस्ट्रेटों और जिला नगरपालिका चुनाव अधिकारियों (डीएमईओ) के साथ बैठक की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में नगरपालिका वार्डों के परिसीमन, सीटों के आरक्षण, मतदाता सूची, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), मतदान केंद्र, मतदान कर्मियों की तैनाती और अन्य लॉजिस्टिकल व्यवस्थाओं पर चर्चा की गयी।
आयोग के अनुसार, इन चुनावों में आठ नगरपालिकाओं कोलकाता, हावड़ा, बाली, हल्दिया, झाड़ग्राम, धूपगुड़ी, कलिम्पोंग और कर्सियांग को शामिल किए जाने की उम्मीद है। आयोग सात दिसंबर, तक नगरपालिका चुनाव पूरे करने की दिशा में काम कर रहा है। नगरपालिका चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जुलाई को प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।
आयोग ने चुनावों के लिए आवंटित ईवीएम को प्राप्त करने, सुरक्षित रूप से रखने, उनकी प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) करने और उन्हें तैनात करने की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। ईवीएम की उपलब्धता लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चिंताओं में से एक बनकर उभरी है, और आयोग आपूर्ति में किसी भी कमी या देरी से निपटने के उपायों पर चर्चा कर रहा है।
अधिकारियों ने नगर पालिका की सीमाओं और वार्डों में बदलाव पर भी चर्चा की। सीमा से जुड़े बदलावों के बाद कोलकाता में वार्डों की संख्या 144 से बढ़कर 209 हो गयी है, जबकि हावड़ा में वार्डों की संख्या 50 से बढ़कर 68 हो गयी है। सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, "आरक्षण के ड्राफ्ट आदेश सितंबर के मध्य में जारी किए जाने का प्रस्ताव है, जबकि अंतिम आदेश अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है।"जिला अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर मैनपावर का आकलन और मतदाता सूची व मतदान केंद्रों से जुड़ी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने मतदान केंद्रों पर जरूरी न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की।
राज्य चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि सभी तैयारियों में तय प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि नगर पालिका चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकें।
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