नयी दिल्ली , अक्टूबर 26 -- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में ई85 और ई100 एथनॉल ईंधन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन अधिसूचित किया है ।

आधिकारिक सूचना के अनुसार ईंधन में बदलाव को लेकर जारी अधिसूचना के तहत इन ईंधनों से चलने वाले प्रमाणित वाहनों के लिए संबंधित उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

मंत्रालय के अनुसार ई85 में मात्रा के हिसाब से 85 प्रतिशत तक एथेनॉल होता है जबकि ई100 में लगभग पूरी तरह एथेनॉल होता है। इन ईंधनों का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जा सकेगा जिन्हें इनके लिए विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित किया गया है।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल ई10 या ई20 ईंधन के अनुकूल होने से कोई वाहन ई85 के इस्तेमाल के योग्य नहीं हो जाता। मौजूदा वाहन मालिकों को अपने वाहनों में बदलाव कराने की आवश्यकता नहीं है। वाहन चालकों को ईंधन चुनने से पहले वाहन की अनुकूलता संबंधी जानकारी और निर्माता के निर्देशों की जांच करनी चाहिए।

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