चंडीगढ़ , मार्च 24 -- हरियाणा कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती नियमों में अहम बदलाव किए हैं। कैबिनेट ने छह महीने के अनिवार्य प्रशिक्षण की शर्त को हटाने को मंजूरी दी है, जिससे अब अधिक उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र हो सकेंगे।

पहले 2021 में फार्मासिस्ट पद का नाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी किया गया था और योग्यता के साथ छह महीने का अस्पताल प्रशिक्षण जरूरी किया गया था। इससे योग्य उम्मीदवारों की संख्या कम हो गई थी और अस्पतालों में कई पद खाली रह गए थे।

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