संतकबीरनगर , जुलाई 10 -- उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के एक युवक को फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्रा करने के आरोप में दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विजय शुक्ला के खिलाफ पहले से लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी था।
पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) प्रियम राज शेखर पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि यह गिरफ्तारी थाना कोतवाली खलीलाबाद में वर्ष 2023 में दर्ज एक मामले से संबंधित है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी, पासपोर्ट अधिनियम-1967 की धारा 12 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा 8/13 के तहत मुकदमा दर्ज है।
उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन विभाग, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली से नौ जुलाई को ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि विजय शुक्ला , निवासी इमिलडीहा, थाना कोतवाली, संतकबीरनगर तथा स्थायी पता मोरवन, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर, विदेश से लौटने पर एलओसी के आधार पर दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है।
सूचना मिलने के बाद थाना कोतवाली खलीलाबाद से उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव और कांस्टेबल दुर्गेश कुमार को दिल्ली भेजा गया। पुलिस टीम ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों से संपर्क कर आरोपी को विधिवत हिरासत में लिया।
अभियुक्त विजय शुक्ला को शुक्रवार को दिल्ली से संतकबीरनगर लाया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा कर रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित