अंबिकापुर , मई 05 -- छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक को छात्रा से कथित अश्लील संदेश भेजने, मानसिक प्रताड़ना देने और अन्य गंभीर आरोपों के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी घटना के बाद से फरार था और बाद में न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने थाना कोतवाली अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2025 के दौरान शासकीय राजमोहिनी कन्या महाविद्यालय के इतिहास विषय के सहायक प्राध्यापक चंद्र किशोर कौशल उसे व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार संदेश भेजता था। प्रारंभ में शिष्टाचारवश जवाब देने के बाद आरोपी ने अक्टूबर-नवंबर 2025 में कथित रूप से अश्लील फोटो और अभद्र संदेश भेजना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर पीड़िता ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और परिजनों तथा महाविद्यालय प्रबंधन को जानकारी दी।

शिकायत के बावजूद आरोपी की हरकतें जारी रहीं। आरोप है कि उसने पीड़िता के विवाह प्रस्ताव को भी प्रभावित कर शादी तुड़वा दी। इसके अलावा 27 फरवरी 2026 को आरोपी ने अपने साथियों के साथ पीड़िता को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके मोबाइल फोन छीन लिए और फरार हो गया।

मामले में पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं एवं आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई।

पुलिस के अनुसार, गत चार मई को आरोपी ने अंबिकापुर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद न्यायालय की अनुमति से उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मामले की जांच थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की जा रही है।

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