रायपुर , जनवरी 23 -- छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत तीन मामलों में कुल आठ लाख रुपये की सहायता दी गई है।
जिला जनसंपर्क अधिकारी से शुक्रवार को मिली जानकारी के मुताबिक शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तहसील मनेन्द्रगढ़ के ग्राम बौरीड़ाड़ निवासी बलदेव सिंह की सर्पदंश से हुई मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों प्रेम सिंह एवं नवल सिंह को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, तहसील खड़गवां के ग्राम कोड़ा निवासी शोभनाथ के जलमग्न होने से निधन पर उनके पुत्र धीरसाय को चार लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।
इसी श्रृंखला में, तहसील केल्हारी के ग्राम खरला की ललिता की भी सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस घटना में पीड़िता के पति को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य आपदा की कठिन घड़ी में पीड़ित परिवारों को संबल प्रदान करना है। स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष 'प्राकृतिक आपदा राहत' के तहत किया जाएगा।
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