पटना, सितंबर 29 -- लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक और बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने सोमवार को बेतिया में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की ओर से लगाये गये आरोपों को सिरे से खारिज करते हुये उन्हें 'झूठ का पुलिंदा' बताया है।

उन्होंने आरटीआई के दस्तावेज़ों के आधार पर आरोपों को तथ्यहीन करार देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के खिलाफ 132.24 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया जायेगा।

प्रशांत किशोर ने डॉ जायसवाल पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने पेट्रोल पंप को बचाने के लिये छावनी रोड स्थित आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) का एलाइनमेंट बदलवाया। इस पर जवाब देते हुये डॉ जायसवाल ने पूर्व मध्य रेलवे और एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) से प्राप्त आरटीआई दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हुये कहा कि, 'पूर्व मध्य रेलवे ने स्पष्ट किया है कि आरओबी के एलाइन्मेंट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एनएचएआई ने भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का भू- अर्जन नहीं हुआ है, इसलिये रूट बदलने का सवाल ही नहीं उठता है।'जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की ओर से लगाये गये दूसरे आरोप पर भी सांसद डॉ जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रशांत किशोर ने बेतिया नगर निगम की मेयर के एक पुराने पत्र का हवाला देकर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जो पूरी तरह निराधार है।

उन्होंने बताया कि, 'नगर निगम की महापौर ने आठ बिंदुओं पर नगर विकास विभाग से जांच की मांग की थी। उस जाँच में पेट्रोल- डीजल से संबंधित कोई आरोप शामिल नहीं था। जांच अधिकारी ने अपनी ओर से एक अन्य श्रेणी बनाकर जीएसटी बिल न होने की बात उठायी है, जबकि भारत में पेट्रोल- डीजल पर जीएसटी लागू ही नहीं है।'डॉ जायसवाल ने यह भी आरोप लगाया कि महापौर दो वर्षों से यह प्रयास कर रही थीं कि उनके रिश्तेदार के पेट्रोल पंप से नगर निगम की गाड़ियों को ईंधन मिले और इसी साजिश के तहत यह मामला खड़ा किया गया है।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान सांसद डॉ जायसवाल ने प्रशांत किशोर को कड़ी चेतावनी देते हुये कहा कि, 'अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो क्रिमिनल केस के बाद अब उन पर 132 करोड़, 24 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा करूंगा।'उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित पेट्रोल पंप की ओर से भी बेतिया नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा किये जाने की संभावना है।

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