हरिद्वार , मई 29 -- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) मुख्य लिखित परीक्षा-2025 के सफल एवं नकलविहीन संचालन के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हिन्दी विषय की परीक्षा 30 मई तथा इतिहास विषय की परीक्षा 31 मई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन, एसवीएम इंटर कॉलेज मायापुर, शिक्षा मंदिर तरुण हिमालय इंटर कॉलेज टिबड़ी शिवलोक, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ज्वालापुर, ज्वालापुर इंटर कॉलेज तथा डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज मायापुर सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। सभी केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में प्रातः नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा अपराह्न दो बजे से शाम पांच बजे तक संपन्न कराई जाएगी।
शुक्रवार को नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन तथा किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति या समूह को परीक्षा केंद्रों की निर्धारित परिधि में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही लाठी, चाकू, तलवार, भाला, बंदूक, पिस्टल, विस्फोटक पदार्थ, पेट्रोल, तेजाब अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र परिसर में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन अथवा पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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