हरिद्वार , अक्टूबर 21 -- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह 'ग') सेवा की विषयवार लिखित परीक्षा-2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा के मद्देनजर नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
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