हरिद्वार , अगस्त 20 -- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह 'ग') सेवा की सामान्य एवं महिला शाखा की विषयवार लिखित परीक्षा-2025 को शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार नगर क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

गुरुवार को नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। परीक्षा 23 अगस्त को हरिद्वार नगर क्षेत्र के चार केंद्रों-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, एसवीएम इंटर कॉलेज मायापुर, ज्वालापुर इंटर कॉलेज रेलवे स्टेशन के निकट तथा पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज रेलवे फाटक के निकट ज्वालापुर में दो पालियों में आयोजित होगी।

बताया कि प्रथम पाली सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी। निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों के समूह में एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन तथा ऐसे किसी भी कार्यक्रम पर रोक रहेगी, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो। इस क्षेत्र में निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण भी प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक अथवा पेट्रोल और तेजाब जैसे ज्वलनशील पदार्थ ले जाना या रखना भी प्रतिबंधित किया गया है।

परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था में तैनात अधिकारी-कर्मचारी एवं पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। परीक्षा परिसर में परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, सेलुलर फोन अथवा पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नगर मजिस्ट्रेट ने परीक्षा को बाधारहित, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

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