बैतूल , अगस्त 03 -- मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की साँईखेड़ा थाना पुलिस ने संदिग्ध मौत के एक मामले का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक तौर पर डूबने से हुई मौत प्रतीत हो रही घटना का पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक जांच में हत्या का मामला सामने आया।

पुलिस के अनुसार 31 जुलाई को ग्राम धाबला निवासी लालू धुर्वे (47) का शव नामदेव फाटे की कृषि भूमि के पास बने एक पानी के डोह में मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की हायॉइड बोन (गले की हड्डी) टूटी मिली, जिससे स्पष्ट हुआ कि उसकी मृत्यु डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी।

जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ग्राम धाबला निवासी आनंदराव बारस्कर (40) को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया।

पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन मृतक जंगल में मशरूम लेने गया था। आरोपी ने उसका पीछा किया और सुनसान स्थान पर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घटना को दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से शव को पानी में फेंक दिया।

विवेचना में यह भी सामने आया कि मृतक और आरोपी के बीच लंबे समय से अवैध संबंधों के विवाद तथा पुरानी रंजिश को लेकर तनाव था। कुछ माह पूर्व दोनों के बीच हुए विवाद में मृतक द्वारा आरोपी पर चाकू से हमला करने का मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें मृतक जेल गया था। पुलिस के अनुसार इसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर साँईखेड़ा थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन एवं एसडीओपी अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले की आगे की विवेचना जारी है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित