झुंझुनू , अक्टूबर 04 -- राजस्थान में झुंझुनू की एक अदालत ने पूर्व सैनिक के अपहरण और उसकी पिटाई के मामले में शनिवार को तीन दोषियों को सात सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

सत्र न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने अभियुक्त शारदा देवी, दीपचंद और जयप्रकाश को पूर्व सैनिक राजेंद्र कुमार की बुरी तरह से पिटाई करने का दोषी करार देते हुए उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अगस्त 2022 को राजेंद्र कुमार घर से दूध लेने निकला उसी समय अभियुक्तों सहित सात लोगों ने उसे घेर लिया और लाठी, कुल्हाड़ी और दराती जैसे घातक हथियारों से वार किये। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जबरन शराब भी पिलाई।

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