गुंटूर , फरवरी 26 -- आंध्रप्रदेश के गुंटूर की एक अदालत ने गुरुवार को बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी और पुलिस महानिरीक्षक एम. सुनील कुमार नायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। यह वारंट तत्कालीन वाईएसआरसीपी सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू की हिरासत में कथित प्रताड़ना के मामले में जारी किया गया है।
श्री नायक पर आरोप है कि सीआईडी पुलिस हिरासत में सांसद को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने आईजीपी सुनील कुमार नायक को इस मामले में पेश होने के लिए कई बार नोटिस दिए थे, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। इसके बाद जब आंध्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने बिहार गई, तो पटना की अदालत ने ट्रांजिट वारंट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बिहार के अग्निशमन सेवा के निदेशक के रूप में कार्यरत सुनील कुमार नायक को आंध्र पुलिस की एक टीम ने 23 फरवरी को पटना स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था। हालांकि, पटना अदालत द्वारा ट्रांजिट अनुमति न मिलने के कारण उन्हें वहां से नहीं लाया जा सका था।
श्री नायक आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर सीआईडी में डीआईजी के पद पर कार्यरत थे। वे श्री राजू की हिरासत में प्रताड़ना के मामले में आरोपी संख्या 7 हैं।
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