नयी दिल्ली , जुलाई 21 -- सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए 'पूर्व-अग्निवीर' को आरक्षण देने के लिए एक नयी श्रेणी बनाई है जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण ,उम्र तथा परीक्षा में छूट के प्रावधान किये गये हैं।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस इस श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों के लिए खाली पदों में से 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायेंगे। उन्हें तय अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को तय अधिकतम उम्र सीमा से 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानदंडों , शारीरिक दक्षता जांच और लिखित परीक्षा से भी छूट मिलेगी।
इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों के आगे के करियर और प्रगति में तालमेल बिठाने के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक खास 'एक्स-अग्निवीर विंग' बनाया गया है। अभी तक, अग्निवीरों के पहले बैच ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है।
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