मोतिहारी , मार्च 12 -- बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

अदालत ने यह सजा मोतिहारी मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पतौरा मठिया निवासी प्रिंस कुमार को सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियारपुर निवासी रामजी सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 644/2023 दर्ज कराते हुए प्रिंस कुमार सहित उसके आधा दर्जन परिजनों को नामजद अभियुक्त बनाया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि उनकी पुत्री पूजा कुमारी की शादी 17 मई 2019 को प्रिंस कुमार के साथ हुई थी।

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