मोतिहारी , जून 17 -- बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा पति की निर्मम हत्या के मामले में विशेष अनुसूचित जाति/जनजाति न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने पलनवा थाना कांड संख्या 65/2023 से संबंधित वाद संख्या 66/2023 में पलनवा थाना क्षेत्र के जगधर निवासी सुरेश सिंह के पुत्र टुनटुन सिंह तथा भेलाही ओपी परशुरामपुर निवासी मृतक बिजली पासवान की पत्नी बबीता देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 120-बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि कारागार में बिताई गई अवधि का समायोजन सजा की अवधि में किया जाएगा।
अभियोजन के अनुसार, भेलाही ओपी क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी बद्री पासवान उर्फ बदरी हजरा ने अपने छोटे भाई बिजली पासवान की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि दो अप्रैल 2023 की रात बिजली पासवान अपनी पत्नी बबीता देवी और उसके प्रेमी टुनटुन सिंह को खदेड़ते हुए जा रहा था। कुछ देर बाद बबीता देवी घर लौटी और रोने के बाद अपने मायके चली गई। अगले दिन घर से कुछ दूरी पर बिजली पासवान का शव बरामद हुआ, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे।
जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चापाकल का हैंडल बबीता देवी के घर से मिट्टी में छिपाकर रखी गई अवस्था में बरामद किया। घटना के बाद दोनों आरोपी नेपाल भाग गए थे, लेकिन सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें 16 अप्रैल 2023 को सौनहा बाजार से गिरफ्तार कर लिया।
मामले के विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रवि प्रकाश ने अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने मृतक के 14 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार और पुत्री सुमन कुमारी को वास्तविक पीड़ित घोषित करते हुए बिहार पीड़ित प्रतिकर क्षतिपूर्ति योजना के तहत मुआवजा प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पूर्वी चंपारण को निर्देश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति को भेजने का भी निर्देश दिया गया है।
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