मोतिहारी , फरवरी 24 -- बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सभी को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा दो-दो लाख रूपये का जुर्माना किया है।
मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सजा पाने वालों में पलनवा थाना क्षेत्र के बबूइया परसौना निवासी हीरामन गद्दी तथा पश्चिमी चंपारण जिले के कंगली थाना क्षेत्र अंतर्गत गमहरिया थाना के सगाहा निवासी बिजली हजारा एवं कमलेश साह शामिल हैं। यह मामला डुमरिया थाना कांड संख्या 36/2025 से संबंधित है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वाहन जांच के दौरान डुमरिया घाट पुल (एनएच-27) के समीप पुलिस ने एक कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में कार से 62.290 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मौके पर ही तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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