मोतिहारी , मई 15 -- बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के उपभोक्ता आयोग ने शहर के एक चर्चित ज्वेलर्स के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई करते हुए सेवा में गंभीर त्रुटि की बात स्वीकार की और ग्राहक को क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं।
आयोग ने ज्वेलर्स को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता से पूर्व में खरीदे गए पुराने आभूषण को तय शर्तों और गारंटी के अनुसार वर्तमान कीमत में दस प्रतिशत कटौती के साथ वापस ले और उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा की क्षतिपूर्ति तथा मुकदमा खर्च के रूप में 10 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करे।
उपभोक्ता आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन दो माह के भीतर नहीं होने पर निर्णय की तिथि से भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
यह मामला नगर थाना क्षेत्र के अगरवा निवासी संजीव कुमार सिंह की ओर से दायर परिवाद से जुड़ा है। परिवादी ने हेनरी बाजार स्थित मोहन प्रसाद अरविंद कुमार ज्वेलर्स के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवाद के अनुसार, संजीव कुमार सिंह ने 28 जुलाई 2012 को उक्त दुकान से 2 ग्राम 480 मिलीग्राम वजन की 23 कैरेट सोने की लेडीज अंगूठी 6944 रुपये में खरीदी थी। ज्वेलर्स की ओर से आभूषण पर दस वर्षों की गारंटी दी गई थी। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि आभूषण वापस करने पर वर्तमान बाजार मूल्य से केवल 10 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि लौटा दी जाएगी।
परिवादी का आरोप था कि जब वह 16 अप्रैल 2018 को अंगूठी बेचने दुकान पर पहुंचे तो ज्वेलर्स ने सोने को शुद्ध नहीं बताते हुए अंगूठी वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली।
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