अंबिकापुर , दिसंबर 23 -- छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस ने गौवंश तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 13 गौवंश और तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को जब्त किया है। यह कार्रवाई एक स्थानीय नागरिक की सूचना पर तत्परता से की गई।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अंकित तिवारी निवासी घुट्रपारा, अंबिकापुर ने थाना कोतवाली में सूचना दी कि 23 दिसंबर की सुबह करीब पांच बजे बांकी डैम के पास एक पिकअप वाहन में गौवंशों को क्रूरता के साथ भरकर झारखंड के बूचड़खाने ले जाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पिकअप वाहन को रोककर जांच की।

जांच के दौरान पिकअप वाहन में ढंके हुए त्रिपाल को खोलकर देखा गया, जिसमें 13 गौवंश को रस्सियों से पैर और सिर बांधकर अमानवीय तरीके से ठूंसा गया था। इनमें से एक मवेशी की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हैय्युल खान उर्फ हैलू खान, निवासी साईं टांगर टोली, ईदगाह मोहल्ला, लोदाम, जिला जशपुर बताया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह सभी गौवंशों को झारखंड के बूचड़खाने ले जा रहा था।

पुलिस ने इस मामले में थाना कोतवाली अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 949/25 के तहत छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की।

कार्रवाई के दौरान 13 मवेशी और पिकअप वाहन को जब्त किया गया। शेष 12 जीवित मवेशियों को सुरक्षा की दृष्टि से गौ सेवा सदन भेजा गया, जबकि मृत मवेशी के निपटान के लिए नगर निगम अंबिकापुर को सुपुर्द किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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