पटना , अप्रैल 09 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गुरूवार को विशेष न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिहार पुलिस के एक आरक्षी निरीक्षक के फ्लैट को राजसात करते हुए जप्त करने का आदेश दिया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश बृजेश पाठक ने निगरानी की ओर से दाखिल किये गये विशेष न्यायालय अधिनियम के आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। अदालत ने सोनपुर, छपरा के तत्कालीन अंचल निरीक्षक राजीव नयन कुमार सिंह के पटना के कृष्णापुरी मुहल्ला स्थित पाटलिपुत्र विला के फ्लैट नंबर 103 को राजसात कर सोलह लाख चौवालिस हजार एक सौ अंठावन रुपए की वसूली का आदेश पटना के जिलाधिकारी को दिया है।
निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि तत्कालीन आरक्षी निरीक्षक राजीव नयन कुमार सिंह के खिलाफ निगरानी विभाग ने वर्ष 2016 में 19 लाख 98 हजार 742 रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि निगरानी की ओर से 08 अगस्त 2025 को निगरानी के विशेष न्यायाधीश सह प्राधिकृत पदाधिकारी की अदालत में विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत एक आवेदन दाखिल कर उनकी 16 लाख 44 हजार 158 रुपए की संपत्ति को राजसात करने का अनुरोध किया गया था ।
निगरानी ने उक्त रुपयों की वसूली के लिए आरक्षी निरीक्षक के पटना शहर के कृष्णापुरी मुहल्ला में स्थित पाटलिपुत्र विला के फ्लैट नंबर 103 को चिन्हित किया था।
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