जालौन , जून 23 -- उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी विद्यालयों को स्कूली वाहनों के अभिलेख तत्काल अद्यतन कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना संचालित वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सौम्या पाण्डेय ने मंगलवार को बताया कि जिन स्कूली वाहनों के परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा अथवा प्रदूषण प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जाए। ऐसा न करने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित आयु सीमा (मॉडल कंडीशन) पूरी कर चुके स्कूली वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

परिवहन विभाग ने जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां संचालित वाहनों का सत्यापन कर पुराने एवं प्रतिबंधित वाहनों का संचालन तत्काल बंद कराएं तथा उनके परमिट निरस्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान यदि कोई भी निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराना स्कूली वाहन संचालित मिलता है तो उसे तत्काल सीज कर दिया जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में होने वाली कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी। विभाग ने सभी विद्यालयों से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित