बीकानेर , अक्टूबर 13 -- राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में बीकानेर जिले के नगर पालिका देशनोक का वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आवश्यक संशोधन करके पुनः जारी किया गया है।

इसके तहत नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के तहत प्रारूप प्रकाशन की तिथि से सात दिनों तक आमजन से आपत्तियां मांगी गयी हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार यादव ने सोमवार को बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रारूप प्रकाशन में संशोधन करके इसका प्रारूप 11 अक्टूबर को पुनः प्रकाशित कर दिया गया है। इसकी सूचना बीकानेर के उपखंड अधिकारी कार्यालय और देशनोक नगर पालिका कार्यालय में लगा दी गयी है। उन्होंने बताया कि आमजन से दावे और आपत्तियां 12 से 19 अक्टूबर तक मांगी गयी हैं।

प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 25 अक्टूबर तक करके समीक्षात्मक रिपोर्ट के साथ भिजवाने के निर्देश उपखंड अधिकारी और निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को दिये गये हैं।

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