पुणे , जून 07 -- महाराष्ट्र में पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने रविवार को कहा कि सभी अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त दुकानों और प्रतिष्ठानों को कानूनी रूप से 24 घंटे संचालित करने की अनुमति है।
व्यापारियों के संगठनों के साथ एक विशेष समन्वय बैठक के बाद बोलते हुए श्री कुमार ने कहा कि हालांकि, स्टॉल, ठेले विक्रेताओं, फेरीवालों, पान की दुकानों और इसी तरह के व्यवसायों को रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति है।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों को "रात्रि अर्थव्यवस्था" का लाभ उठाने की अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति के साथ तालमेल में लाने के प्रयास में राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में स्पष्ट किया था कि दुकानें और रेस्तरां महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के तहत 24x7 कारोबार कर सकते हैं।
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