पुणे , नवंबर 01 -- यहां की एक जिला एवं सत्र अदालत ने अंबेगांव बुद्रुक में 12 मई को अपनी 80 वर्षीय सास की हत्या करने की आरोपी 60 वर्षीय महिला की जमानत मंजूर कर ली।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके शर्मा ने अनुपमा संजय शिंदे को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर इस शर्त के साथ जमानत दी कि यदि उनके परिवार के सदस्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार, घरेलू विवाद के बाद आरोपी ने अपनी सास सुमन शिंदे के हाथों और गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया था। घटना के दौरान उसने अपनी बहू पूजा शिंदे को भी एक बेडरूम में बंद कर दिया था। घटना के तुरंत बाद आरोपी ने भारती विद्यापीठ पुलिस को फोन पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।
आरोपी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मिलिंद डी पवार और योगेश डी पवार ने दलील दी कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और अदालत के समक्ष उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विवरण प्रस्तुत किए। अधिवक्ता मिलिंद पवार ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आरोपी के पति और बेटे ने अदालत में हलफनामा प्रस्तुत कर आश्वासन दिया कि वे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकेंगे।
अदालत ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद निर्धारित शर्तों के तहत आरोपी को जमानत मंजूर कर ली।
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