भोपाल , सितंबर 21 -- भोपाल जिला न्यायालय की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने वर्ष 2021 के एक मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद समेत सभी आरोपित कांग्रेस नेताओं को 15 अक्टूबर 2026 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुलजिम बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पाठक की अदालत में सोमवार को प्रकरण आरोपितों के बयान के लिए नियत था, लेकिन कोई भी आरोपित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ।

आरोपितों की ओर से अधिवक्ताओं ने हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते हुए अगली तारीख पर सभी आरोपितों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। मामला हबीबगंज थाने में वर्ष 2021 में दर्ज प्रकरण से संबंधित है। इसमें आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 और 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

प्रकरण में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद, पार्षद योगेंद्र गुड्डू चौहान, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना, सुरेंद्र चौधरी और संतोष कसाना आरोपित हैं। न्यायालय के निर्देश के बाद अब सभी आरोपितों को 15 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराने होंगे।

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