पीलीभीत , अप्रैल 24 -- उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नगर में घनी आबादी के बीच बिना लाइसेंस, अनुमति और सुरक्षा मानकों के संचालित अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज के विरुद्ध जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पांच विभागों को संयुक्त जांच के आदेश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत संबंधित विभागों को विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ब्रह्मचारी घाट मार्ग स्थित यह कोल्ड स्टोरेज आबादी के बीच अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जहां न तो अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मिले और न ही आपातकालीन स्थिति से निपटने की कोई व्यवस्था पाई गई।
विशेषज्ञों के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज में भारी मात्रा में अमोनिया गैस का उपयोग किया जा रहा है, जिसका रिसाव कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। जिला उद्यान अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि उनके नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान संचालक आशीष अग्रवाल कोई भी वैध दस्तावेज या पंजीकरण प्रस्तुत नहीं कर सके, जो उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज अधिनियम 1976 की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है।
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