बैतूल, 1 दिसंबर 2025 (वार्ता) कोलकाता स्थित चिटफंड कंपनी पिनकॉन ग्रुप के प्रमुख मनोरंजन राय सहित 31 डायरेक्टरों पर छतरपुर के सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला धारा 420, 406, 409, 120-बी तथा मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत दर्ज किया गया।
मामले का संबंध बैतूल जिले से भी सामने आया है। पिनकॉन ग्रुप ने डहरगांव में 5.35 एकड़ भूमि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने कब्जे में ले लिया था। डायरेक्टरों के जेल में रहने के दौरान सिद्धार्थ राय और अमल शाह द्वारा बैकडेट में दस्तावेज तैयार कर 11 मार्च 2019 को यह भूमि एस स्क्वायर इंफ्रा जॉन लिमिटेड कानपुर के डायरेक्टर सौरभ सिंह भदौरिया के नाम रजिस्ट्री कराई गई थी। इस भूमि पर न्यायालय ने रोक लगा दी है।
एडवोकेट रमेश के. साहू ने बताया कि कंपनी ने पांच फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से छतरपुर जिले के 669 निवेशकों से एफडी, आरडी और एमआईएस के रूप में 4.83 करोड़ रुपये की ठगी की गई। अधिक ब्याज का लालच देकर राशि जमा कराई गई, लेकिन अप्रैल 2018 में कंपनी अचानक कार्यालय बंद कर फरार हो गई।
छतरपुर कलेक्टर ने दो वर्ष पूर्व 5 दिसंबर 2023 को निवेशकों की 5.91 करोड़ रुपये की वसूली, बैतूल की संपत्ति कुर्क करने, नौ बैंक खाते फ्रीज करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। इन्हीं आदेशों के पालन में यह कार्रवाई की गई। मामले में सागर और नर्मदापुरम जिलों में भी प्रकरण दर्ज होने की तैयारी है।
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