कौशांबी , नवंबर 26 -- उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने पिता-पुत्री की हत्या के मामले में बुधवार को पांच अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 50000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार वादी श्याम सिंह ने 25 अप्रैल 2016 को सैनी थाना में सूचना दर्ज करायी कि जमीनी विवाद को लेकर उसके पिता बद्रीप्रसाद एवं बहन सुधा यादव की हत्या कर अपराध छिपाने के लिए दोनों के शव बोरवेल में डाल दिए गए।

पुलिस ने इस मामले में मिथिलेश कुमार निवासी नूरपुर पारास थाना सैनी, सुन्ती उर्फ किरन निवासिनी नूरपुर पारास, दीवान सिंह निवासी सोनारन का पुरवा, किरन यादव निवासी धुरी थानाखागा फतेहपुर, रामू मौर्य निवासी हसनपुर थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।

न्यायाधीश शीरीन जैदी ने आज सुनवाई के बाद आरोपी सभी पांचों अभियुक्तों को पिता पुत्री की हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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