कपूरथला , नवंबर 25 -- पंजाब में कपूरथला जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को एक महिला ग्राहक को सही सेवाएं न देने के लिए डीटीडीसी कूरियर सर्विसेज़ पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। महिला का पार्सल समय पर डिलीवर नहीं किया गया और आखिर में उसे वापस कर दिया गया। फोरम ने कूरियर कंपनी को सर्विस में कमी का दोषी पाया।

फोरम में दर्ज की गयी शिकायत के मुताबिक, रिया अरोड़ा आर्टिफिशियल नाखून बनाने का बिजनेस करती हैं और कूरियर सर्विस के जरिए ग्राहकों को अपने उत्पाद की आपूर्ति करती हैं। सत्रह मई, 2024 को, उन्होंने जालंधर में डिलीवरी के लिए एक पार्सल तैयार किया। अगले दिन, उन्होंने कमालिया खालसा हाई स्कूल बिल्डिंग में मौजूद डीटीडीसी कार्यालय में पार्सल बुक किया और सर्विस के लिए 70 रुपये का भुगतान किया, जिसकी उन्हें रसीद मिली। कई दिन बीत जाने के बाद भी, पार्सल जालंधर के बताये गये पते पर डिलीवर नहीं हुआ। सुश्री अरोड़ा ने कई बार कूरियर कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बाद में, कंपनी के प्रबंधक ने उनसे कूरियर भेजने के लिए गये पैसे के साथ पार्सल लेने को कहा। जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने देरी का कारण डिलीवरी बॉय की बीमारी बताया। इस स्थिति से परेशान होकर, सुश्री अरोड़ा ने पार्सल दूसरी कूरियर सर्विस से भेज दिया, जिससे उनके बिज़नेस और कस्टमर दोनों को परेशानी हुई।

सुश्री अरोड़ा ने एडवोकेट मुकुल अरोड़ा के ज़रिए कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करायी। सुनवाई के बाद, फोरम, जिसमें प्रधान राजेश भाटिया और सदस्य रजिता सरीन और कंवर जसवंत सिंह शामिल थे, ने यह नतीजा निकाला कि डीटीडीसी ठीक से कूरियर सर्विस देने में नाकाम रही है। इसने कंपनी को शिकायत करने वाली को मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 10 हजार और मुकदमे के खर्च के लिए पांच हजार रुपये, कुल 15,000 देने का निर्देश दिया।

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