भोपाल , जून 25 -- भोपाल में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक होटल द्वारा मिनरल वाटर की बोतल पर अतिरिक्त जीएसटी वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन रोड निवासी हुकुम सिंह ठाकुर ने वर्ष 2022 में अपने साथियों के साथ एक होटल में भोजन किया था। इस दौरान उन्होंने मिनरल वाटर की एक बोतल खरीदी, जिस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य 60 रुपये था, जबकि होटल ने इसके लिए 175 रुपये वसूल किए। इसके अलावा इस राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी के रूप में 10.80 रुपये अतिरिक्त भी लिए गए।

मामले की सुनवाई के दौरान होटल प्रबंधन ने तर्क दिया कि होटल और रेस्टोरेंट में वस्तुएं केवल उत्पाद के रूप में नहीं, बल्कि विभिन्न आतिथ्य सेवाओं के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए मेन्यू में निर्धारित मूल्य लागू होते हैं।

आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि न्यायालयों के पूर्व निर्णयों के अनुसार होटल द्वारा पैकेज्ड वस्तुओं के लिए अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलना स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता। हालांकि 175 रुपये की निर्धारित कीमत में ही जीएसटी शामिल माना जाएगा, इसलिए उस पर अलग से 10.80 रुपये कर वसूलना गलत है।

आयोग ने होटल को अतिरिक्त वसूली गई राशि लौटाने, शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना तथा 3 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

आयोग ने अपने निर्णय में विभिन्न न्यायिक फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि होटल एवं रेस्टोरेंट जैसी संस्थागत सेवाओं पर सामान्य खुदरा विक्रय संबंधी मूल्य निर्धारण नियम उसी प्रकार लागू नहीं होते, जैसे सामान्य दुकानों पर लागू होते हैं।

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