होशियारपुर , सितंबर 18 -- पंजाब में होशियारपुर की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने पांच वर्षीय बच्चे के अपहरण, गंभीर यौन हमले और हत्या के मामले में शुक्रवार को 33 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनायी।
अदालत ने मामले को ''दुर्लभतम से दुर्लभ'' (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) करार दिया। दोषी की फांसी की सजा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनप्रीत कौर ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मूल निवासी और वर्तमान में होशियारपुर की नयी सब्जी मंडी में रहने वाले ननके यादव उर्फ राधे श्याम को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत मृत्यु तक फांसी देने की सजा सुनायी। अदालत ने बीएनएस की धारा 140(1) के तहत 10 वर्ष, धारा 238 के तहत सात वर्ष, पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत 20 वर्ष और धारा 10 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। प्रत्येक धारा के तहत पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने मृत बच्चे के माता-पिता को पंजाब पीड़ित या उनके आश्रितों के लिए मुआवजा योजना-2011 के तहत पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना नौ सितंबर 2025 की है। बच्चा अपनी नौ वर्षीय बहन के साथ होशियारपुर के मोहल्ला न्यू दीप नगर स्थित स्थानीय गुरुद्वारे गया था। लौटते समय आरोपी ने दोपहिया वाहन धकेलने के बहाने बच्चे को अपने साथ ले गया। अगले दिन बच्चे का शव रहीमपुर में श्मशानघाट की चारदीवारी के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। बच्चे के पिता के बयान के आधार पर 10 सितंबर 2025 को थाना इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट पुरहीरां में प्राथमिकी दर्ज की गयी। पुलिस ने प्रवासी मजदूर ननके यादव को प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने अपने फैसले में पाया कि यादव ने नाबालिग बच्चे का अपहरण करने के बाद उसके साथ गंभीर यौन हमला किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अदालत ने 15 सितंबर 2026 को यादव को दोषी करार दिया था और सजा की अवधि पर आदेश के लिए 18 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। शुक्रवार को अदालत ने उसे मृत्यु दंड सुनाया।
अदालत के आदेश के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना मृत्यु दंड पर अमल नहीं किया जा सकेगा। दोषी को फैसले और सजा के खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील करने के उसके अधिकार की भी जानकारी दी गयी है।
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