दरभंगा , सितंबर 09 -- बिहार में दरभंगा जिले के लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी वैजनाथ मंडल के पुत्र ललित मंडल को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर सहायता राशि का निर्धारण एवं भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा को दिया है।

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पाराजित ने बताया कि अदालत ने 21 अगस्त को सदर थाना कांड संख्या 202/22 से संबंधित जीआर केस संख्या 64/22 की सुनवाई पूरी करते हुए ललित मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार दिया था।

उन्होंने बताया कि बुधवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभिलेख पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों का गहन परिशीलन किया और दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया था। अदालत के इस फैसले के साथ पीड़िता को प्रतिकर सहायता उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है।

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