बेतिया , जुलाई 08 -- िहार के पश्चिम चंपारण जिले में मादक पदार्थ मॉर्फिन की तस्करी के एक मामले में मादक एवं मनाेतेजक पदार्थ अधिनियम(एनडीपीएस एक्ट) के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे ने दोषी करार दिए गए तस्कर को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता सनोज यादव सिकटा थाना क्षेत्र के बरदही गांव का निवासी है।
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि 15 दिसंबर 2023 को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ की बड़ी खेप लेकर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से पॉलिथीन में रखा पाउडरनुमा पदार्थ बरामद हुआ। जांच में वह मॉर्फिन पाया गया। बरामद मॉर्फिन का कुल वजन 95 ग्राम था।
इस संबंध में भंगहा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सनोज यादव को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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