बेतिया , जुलाई 24 -- िहार में पश्चिम चम्पारण जिले की अदालत ने करीब तीन वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा की अदालत ने हत्या के एक मामले मेंआरोपी राकेश साह उर्फ राकेश कुमार साह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर लोक अभियोजक ज्योति भूषण फौजदार ने शुक्रवार को बताया कि मामला जनवरी 2023 का है।

अभियोजन के अनुसार, नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर गुदरिया गांव निवासी राकेश साह ने पूर्व के विवाद को लेकर फल बेचने आए बसंत साह पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल बसंत साह की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।

घटना के बाद मृतक के पिता हरिकेश साह के बयान पर नौतन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अनुसंधान के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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